Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दिया गया है। आगामी 10 जवनरी तक राजधानी में प्रतिंबंध लागू रहेगा। जानकारी देते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) ने बताया कि लखनऊ में विभिन्न नेताओं, किसान संघों और अन्य विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। ये धारा 10 जनवरी तक जारी रहेगी।
त्योहारों पर रहेगी छूट
हालांकि प्रेस रिलीज में बताया गया है कि क्रिसमस (25 दिसंबर), गुरु गोविंद सिंह जयंती (29 दिसंबर), नए साल की शाम (31 दिसंबर) और नए साल (1 जनवरी, 2023) के अवसर पर धारा 144 पर छूट दिया गया। इन चार दिनों से जुड़े कार्यक्रम और उत्सव हमेशा की तरह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी और धारा 144 लागू होने से प्रभावित नहीं होंगी।
कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरते
वहीं बताते चलें कि संयुक्त पुलिस आयुक्त के तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिसके मुताबिक, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और सभी समारोहों के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए।
बता दें कि यूपी सरकार ने बताया है कि वर्तमान में लखनऊ में पार्टी के विभिन्न नेताओं, किसान संघों और अन्य विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। ऐसा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर से इस अवधि के दौरान पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित है।