शाजापुर/आदित्य शर्मा : शाजापुर में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय कम्यूनिटी हॉल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों, उनसे संबंधित प्रावधानों और कानूनों से अनजान हैं, जिसके कारण वे अज्ञानवश हिंसा की शिकार हो जाती है।
उन्हौने ने कहा कि महिला हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं को खुद ही आगे आना होगा। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ही हिंसा की घटनाओं का विरोध कर सकती हैं। सुश्री चौहान ने कहा कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को महिला हिंसा की घटनाओं को लेकर जागरूक करते हुए कहा कि अभी तक समझा जाता रहा कि गरीबी और अशिक्षा महिला हिंस का मुख्य कारण है, लेकिन शिक्षित समाज में भी महिला हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं।
इस अवसर कार्यक्रम को जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्धीकी ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराध होने पर शिकायत दर्ज करवाए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2006 पीडित प्रतिकर योजना 2015, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण आदि पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए बच्चियों को विशेष तौर पर बताया कि आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशान कर रहा है, या किसी प्रकार की छोटी-मोटी घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी जानकारी अपने भाई-बहिन, माता-पिता या शिक्षक को अवश्य दें, नहीं तो ऐसी छोटी-छोटी बातें छुपाने से बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है, आप जागरुक हे क्योंकि जागरूकता ही बचाव है।
इस दौरान परियोजना अधिकारी सुश्री नेहा चौहान ने शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों जैसे गरिमा और स्वतंत्रता, शालीनता का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार, आभासी शिकायतों को दर्ज करने का अधिकार, शून्य एफआइआर पर अधिकार पर जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर परियोजना अधिकारी पंकज दवे ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, लाडली लक्ष्मी 2.0 के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उपस्थित प्रबंधक शिशुग्रह से भुपेन्द्र सहगल द्वारा दत्तकग्रहण अधि पर जानकारी प्रदान की। इस दौरान उपस्थित स्थानीय परिवार समिति की अध्यक्ष श्रीमती सविता शर्मा एडवोकेट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान परीविक्षा अधिकार भीष्म गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय बाल आयोग के पॉक्सो एक्ट के बोरे में बताया।
कार्यक्रम का संचालन पर्यवेक्षक अमिता माथुर ने किया आभार परियोजना अधिकारी नेहा चौहान ने माना। इस दौरान पर्यवेक्षक दीपशिखा, प्रीति गुप्ता राजेन्द्र मालिया, बंसत बनघरे व विभागीय अमला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण मनोहर विश्वकर्मा, संजय ठाकुर उपस्थित थे।