भोपाल। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने खरगापुर विधायक राहुल लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। चंदा सिंह गौर द्वारा लगाई गई एक याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। मामले में राहुल लोधी पर जानकारी छिपाने के आरोप लगे हैं।
यह था मामला
बता दें कि खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर गुरुवार को फैसला सुनाया गया है। चंदा सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश व नियमों का पालन नहीं किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जज नंदिता दुबे ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब खरगापुर विधानसभा सीट का निर्वाचन शून्य किए जाने का आदेश दे दिया है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर पर इस मामले में कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं।
लाभ रोकने के निर्देश दिए गए
अब भाजपा विधायक का निर्वाचन शून्य होने के साथ ही उन्हें दिए जा रहे विधायक से संबंधित सभी प्रकार के लाभ रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोर्ट द्वारा जारी किए गए इस आदेश की प्रति के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह जानकारी छिपाने के आरोप
विधायक पर सरकार से जुड़ी हुई एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाए जाने का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी का पक्ष सुनने के बाद आदेश जारी किया है। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर किए जाने को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है।