Liquor shops closed : मदिरा प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबरा सामने आई है। 3 दिसंबर को 3 बजे से 5 दिसंबर को 3 बजे तक शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में कलेटर ने आदेश भी जारी कर दिया है। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अंग्रेजी शराब, बीयर और देसी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, छत्तसीगढ़ के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर तीन दिन तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग रायपुर के निर्देशानुसार शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है। मतदान की तिथि के 48 घंटे पहले 3 दिसंबर को 3 बजे से 5 दिसंबर 3 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखने और मतगणना के लिए नियत तिथि 8 दिसम्बर 2022 को मतगणना स्थल क्षेत्र कांकेर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित देशी, विदेशी मदिरा की दुकानें और क्लब हीरा पैलेस को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) में 03 से 05 दिसम्बर तक तथा मतगणना दिवस 08 दिसम्बर को कांकेर में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। डॉ. प्रियंका शुक्ला ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भानुप्रतापपुर में स्थित देशी और विदेशी मदिरा दुकान चारामा, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान नारायणपुर (भानुप्रतापपुर), विदेशी मदिरा दुकान दुर्गूकोंदल एवं एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन केंवटी में शराब दुकानें बंद करने के लिए आदेशित किया है।