नई दिल्ली। Tenant And Land Lord Rights :आज के समय में लोग पैसे को इंवेस्ट करने life style का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं utility प्रापर्टी को। जी हां ऐसे में लोग मकान खरीद कर उन्हें किराए पर दे देते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है उनका मकान भी सुरक्षित रहेगा साथ ही इंवेस्ट किया हुआ कुछ पैसा भी हाथ आ जाएगा। पर आपको बता दें कई बार ये बाजी उल्टी भी पड़ जाती है। वो ऐसे कि किरायदार कई सालों तक मकान में रहने के बाद उस पर अपना कब्जा जताने लगते हैं। ऐसे में यदि आप भी कुछ ऐसी समस्या से दो-चार हो रहे हैं। आपके किरादयार भी मकान खाली करने से इंकार कर रहा है या उस पर कब्जा जमाए हुए है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। जिन्हें अपनाकर आप अपने मकान को सुरक्षित रख सकते हैं। इन नियमों की जानकारी आपको होना जरूरी है।
क्या कहता है कानून?
जानकारों की मानें तो किराएदार को किसी की संपत्ति में कब्जा या हक जमाने का अधिकार नहीं है। पर इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात भी अलग—अलग कंडीशन पर निर्भर करती है। यानि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब किराएदार उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। आपको बता दें ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के हिसाब से एडवर्स पजेशन में ऐसा नहीं होता है। यानि इसके अनुसार जिसके कब्जे में संपत्ति होती है वह उसे बेचने का अधिकारी होता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि यदि कोई 12 साल तक किसी संपत्ति पर एडवर्स पजेशन रखता है तो वह उस संपत्ति को बेचने का अधिकार भी रखता है।
आप भी जान लें आखिर क्या होता है एडवर्स पजेशन?
अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर एडवर्स पजेशन होता क्या है। मान लीजिए किसी ने अपने परिचित या जानकार को अपनी प्रॉपर्टी रहने के लिए दे दी और उस व्यक्ति को उस घर में रहते हुए 11 साल से ज्यादा हो गए। तो उस संपत्ति् पर रहने वाला किरायदार अपना अधिकार जता सकता है। लेकिन यदि मकान मालिक समय—समय पर रेंट एग्रिमेंट कराता है तो मकान मालिक इस खतरे से बच सकता है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति मालिक की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा।
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