नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के मन में एक सवाल रहता है कि वह लगातार कितने दिन की छुट्टी ले सकता है। अब सरकार ने उनकी इस बड़ी उलझन को दूर करने के लिए FAQ जारी कर कर्मचारियों की इस उलझन को सुलझाने के लिया बताया गया है की वह कितने दिनों तक लगातार छुट्टी ले सकता है। इतना ही नहीं इसके अलावा इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल का इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव जैसे सभी मामलों पर सरकार ने स्पष्टता जारी कर दी है। इस FAQ का मकसद है कि सरकारी कर्मचारी के मन के संशय को दूर किया जाए। इसमें सरकार ने सारी जानकारी को बड़े ही स्पष्टता से सरकारी कर्मचारियों के सामने रखा है।
सरकार ने बताया है की यदि कोई कर्मचारी लगातार पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी पर रहता है। तब इस स्थिति में सरकार उसकी सेवाएं निरस्त कर सकती है। फॉरेन सर्विस के अलावा किसी अन्य क्षेत्र का सरकारी कर्मचारी अगर पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी पर रहता है तो इस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे चूका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी पांच साल से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता है।
लीव इनकैशमेंट ये है सरकार का नियम
FAQ में सरकार ने बताया कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की मंजूरी एडवांस में ही लेनी होगी हालाकिं कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है। बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव भी सिर्फ महिलाओं को दी जाती है। अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव मिल जाएगी।