नई दिल्ली। अगर आप पीपीएफ धारक PPF Latest Update हैं। तो आपके लिए ये खबर पड़ना बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार द्वारा पीपीएफ PPF से जुड़े नियमों में 5 बड़े बदलाव किए हैं। जिसका सीधा असर आप पर होगा। आपको बता दें सुरक्षित निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से खोला जा सकता है।
जिसमें 50 रूपए से लेकर डेढ़ लाख रूपए तक जमा किए जा सकते हैं। आपको बता दें वर्तमान में पीपीएफ पर 7ः10 प्रतिशत ब्याज मिलता है। लेकिन सितंबर में समाप्त होने वाली इसकी तिमाही में इस पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। परंतु इससे पहले इससे जुड़े कुछ नियमों को बदल दिया गया है। जो आपको जानना बेहद जरूरी हैं।
एक बार ही जमा होगा पैसा –
पहला जो बड़ा बदलाव इसमें किया गया है उसके अनुसार अब पीपीएफ अकाउंट में महीने में एक ही बार पैसे जमा किए जा सकेंगे। आपको बता दें पीपीएफ खाते PPF ACCOUNT में निवेश 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। जबकि यह राशि साल में कम से कम 500 रुपये या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जबकि इस खाते में पूरे वित्तीय वर्ष में आप चाहें तो डेढ़ लाख तक जमा कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये हैं कि इस पर ही आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा महीने में एक बार पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया जा सकता है।
लोन लेने पर लगेगा कम ब्याज –
आपको बता दें अगर आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेते हैं तो इस पर आपको पहले 2 प्रतिशत ब्याज देना होता था जो अब घट कर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। यानि कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने पर आपको दो से ज्यादा किस्तों पर ब्याज चुकाना होगा। तो वहीं ब्याज की गणना महीने की शुरूआत यानि पहली तारीख को की जाएगी। आपको बता दें इस अकाउंट में मौजूदा बैलेंस पर भी लोन लिया जा सकता है।
मैच्योरिटी के बाद भी एक्टिव रहेगा अकाउंट –
अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट परिपक्व यानि मैच्योरिटी के बाद भी बंद न हो आप इसे चालू रख सकते हैं। पीपीएफ में 15 साल तक निवेश करने के बाद यदि आप निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट को बिना निवेश के भी जारी रख सकते हैं। 15 साल पूरे होने के बाद इस अकाउंट में पैसे जमा करना जरूरी नहीं है। मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने का ऑप्शन चुनने पर आप एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं।
फॉर्म ए भरना जरूरी
अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते है तो इसके लिए आपको फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म -1 (Form-1) जमा करना होता है। 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के विस्तार के लिए जमा के साथ मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म 4 में आवेदन करना होता है।
कैसे मिलेगा पीपीएफ पर लोन, क्या है नियम
आपको बता दें कई लोग पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हं तो उसके लिए आपको इसके नियम पता होना चाहिए। इसके लिए आपको आवेदन की तारीख से दो साल पहले आपके खाते में कितना जितना बैलेंस है, उसका 25 प्रतिशत तक आपको लोन मिल सकता है। मान लीजिए आपने 31 अगस्त 2022 को लोन के लिए आवदेन किया है। इससे दो साल पहले 31 अगस्त 2020 को आपके पीपीएफ में 1 लाख रुपये थे। तो आपको इसका 25 प्रतिशत यानी 25 हजार रुपये तक का लोन मिल सकता है।