लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अवैध रूप से हथियार खरीदने के मामले में ‘भगोड़ा’ घोषित किए जा चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को नामंजूर कर दी। न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने यह कहते हुए अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर किस्म के हैं और उन्हें पहले ही ‘भगोड़ा’ घोषित किया जा चुका है।
पीठ ने मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी से कहा कि वह संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें और अदालत उनकी याचिका पर त्वरित रूप से सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पिछले सप्तााह ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया था।
इसके बाद शनिवार को लखनऊ पुलिस ने अब्बास के गाजीपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर दिया था। अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आठ टीमें बनाई गई हैं। पुलिस दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।