IT Refund Update : देशभर में अब तक एक करोड़ से अधिक लोग अपना टैक्स रिटर्न (IT Refund Status) भर चुके है और इतने ही लोगों को आयकर रिफंड दिया जा चुका है। लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स को अभी तक रिफंड नहीं (IT Refund Status) मिल पाया है। ऐसे लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकते है।
दरअसल, टैक्सपेयर्स को रिफंड (IT Refund Status) IT फाइल करने के कुछ ही दिन बाद मिल जाता है। आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह एक बयान में बताया था कि इस वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 15 नवंबर तक 1.02 करोड़ करदाताओं को 1,19,093 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड (IT Refund Status) दिए जा चुके हैं। आम तौर पर आईटीआर फाइल (IT Refund Status) करने के कुछ ही दिनों के बाद करदाताओं को रिफंड मिल जाता है। कुछ मामलों में रिफंड (IT Refund Status) मिलने में समय लग जाता है।
नहीं आया है रिफंड तो करे ये काम
यदि आपको भी अब तक रिफंड (IT Refund Status) नहीं मिला है तो आप सबसे पहले रजिस्टर्ड ईमेल चेक करें। क्योंकि कई बार कोई गड़बड़ी के चलते रिफंड (IT Refund Status) रोक दिया जाता हैं। और आयकर विभाग की ओर से ईमेल (E-Mail) किया जाता है। इसके साथ ही इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके भी चेक किया जा सकता है। अगर कोई गड़बडी मिलती है तो उसे ठीक करे।
घर बैठे करे शिकायत
कोई गड़बड़ी नहीं होने के बाद भी रिफंड (IT Refund Status) नहीं आया है तो आयकर विभाग से इसकी शिकायत की जा सकती है। आयकर विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। करदाता आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं।
क्या है शिकायत का प्रसेस
सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, अपना नाम, पैन कार्ड नंबर और असेसमेंट ईयर की जानकारी दर्ज कराएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी शिकायत लिखें, आप संपर्क के लिए अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया आईडी दे सकते हैं, इसके बाद आपको कैप्चा एंटर करने को कहा जाएगा, अब सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी।