RAIPUR: छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति तैयार हो गई है.इसमें ट्रांसफर 16 अगस्त से 15 सितंबर तक करने का फैसला किया गया है. जिला स्तर के तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे.बिना प्रभारी मंत्री की सहमति से तबादले नहीं किए जा सकेंगे.तबादले उन्हीं के होंगे जो 15 अगस्त 2021 या उससे पहले से कार्यरत हैं.राज्यस्तरीय तबादले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगे.नई नीति में वरिष्ठ अधिकारी का प्रभार किसी कनिष्ठ को देने पर रोक लगाई गई है. आदिवासी इलाकों में अब भी बरसों से फंसे अधिकारियों – कर्मचारियों के तबादलों की संभावना नई नीति में कम नजर आ रही है.क्योंकि एवजीदार के आने के बाद ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा.प्रदेश में तीन सालों से तबादलों पर बैन था.पिछले महीने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में तबादला नीति बनाने मंत्रिपरिषद की उपसमिति बनाई गई थी. समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आवास मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, व महिला व बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेंडिया ने बैठकें कर यह नीति बनाई है। इसी उप समिति ने दो बैठकों के बाद अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेज दी है.
कलेक्टर यह तय करेंगे कि स्थानांतरण वाला पद जिला कॉडर का है तथा तबादला करने का अधिकार जिला स्तर पर ही है। स्थानांतरण के प्रस्ताव संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री को पेश करेंगे। प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होने पर कलेक्टर आदेश जारी करेंगे।
मुख्य बिंदु-
-छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति तैयार
-मंत्री करेंगे राज्य स्तर के विभागीय तबादले
-तबादला नीति पर 3 साल से लगी थी रोक
-मंत्रियों की उप समिति ने CM से की सिफारिश
-सीएम के अप्रूवल के बाद होगा तारीख का एलान