ITR Rule Changed: आईटीआर भरने की अंतिक तारीख 31 जुलाई थी। सरकार ने रिटर्न (ITR Rule Changed) भरने की तारीख को आगे भी नहीं बढ़ाया। यानी अगर आपने अपना आईटीआर (ITR Rule Changed) नहीं भरा तो आपको अब जुर्माने के साथ भरना होगा। इस बीच सरकार ने आईटीआर (ITR Rule Changed) के एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। सरकार ने ई-वेरिफिकेशन के नियम में सख्ती कर दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे।
विभाग ने जारी किए आदेश!
आदेश के अनुसार, आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Rule Changed) दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो कि 1 अगस्त यानी कि आज से लागू कर दिया गया है। विभाग ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर समयसीमा में बदलाव की घोषणा की थी। 1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल (ITR Rule Changed) करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।
यह करना अनिवार्य
आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर (ITR Rule Changed) को दाखिल करने के बाद अगर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। नियम के अनुसार आप इसे छह तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं। आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है।
ऐसे करें आईटीआर ई-वेरीफाई
1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
4. डीमैट खाता संख्या के जरिए ईवीसी
5. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी
6. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए प्ज्त्-ट की साइन कॉपी भेजकर