Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव (Maharashtra Local Body Elections) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें बिना ओबीसी (OBC) के आरक्षण को मंजूरी दी गई है।
365 जगहों पर नहीं आरक्षण
आपको बताते चलें कि, यहां पर इस मामले की बात की जाए तो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है कि, अब नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हो सकती है जिसके चलते जिन जगहों पर जो नियम है वही लागू रहेगे। दरअसल बताते चलें कि, 365 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना अनुमति मिलने से पहले ही जारी हो गई थी जिनमें अब बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।
इस सिफारिश को मिली मंजूरी
आपको बताते चलें कि, बीते दिन 20 जुलाई को 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बंठिया आयोग की महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था. साथ ही निर्देश दिया कि राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव अगले दो सप्ताह में अधिसूचित किए जाएं। बताते चलें कि, महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी की संख्या 38 प्रतिशत है जिनके लिए यह याचिका दायर की गई थी। जिसके लिए जयंत कुमार बांठिया की अध्यक्षता में बांठिया आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट के आधार पक अनुभवजन्य डाटा तैयार किया था।