INCOME TAX RETURN: फाइनेंशियल ईयर (FINANCIAL YEAR) 2021-2022 या एसेसमेंट ईयर (ASSESMENT YEAR) 2022-2023 केलिए इनकम टैक्स भरने की आखरी तारीख 31 जुलाई 2022 निश्चित की गई हैं। इस बार सरकार ने साफ संकेत दिए है की इस साल आईटीआर फिलिंग (ITR FILLING) की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। फीर भी अगर करदाता आईटीआर नही भरते तो उनके पास 5000 लेट सबमिशन फीस के साथ भरने का आखरी विकल्प रहेगा।
लेट फीस पर टैक्स और इन्वेस्टमेंट पर बलवंत जैन का कहना है की अगर कोई इनकम वाला व्यक्ति 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर नही भरता है तो उनके पास एक विकल्प रहेगा। हालाकि 5 लाख से कम कमाने वालों केलिए 1000 और लाख से ज्यादा इनकम वालो केलिए 5000 लेट फीस तय की गई हैं। बलवंत जैन का यह भी कहना हैं कि एक बार तय तारीख तक आइटीआर भरने के बाद उसे सुधारने का विकल्प रहता है। लेकिन जो लोग समय से आइटीआर नहीं भरते , वह लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते । समय से आइटीआर ना भरने की बात पर बलवंत जैन का कहना हैं की ‘तय तारीख तक आइटीआर ना भरने वाले करदाता से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे कर भुगतान पर 50 से 200 प्रतिशत तक की पेनाल्टी और नोटिस के जवाब देने वाली तारीख तक का ब्याज वसूल सकता है।’
एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत सरकार के पास समय से आईटीआर नही भरने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार हैं। एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा की – ‘रूल्स के अनुसार इन लोगों को 3-7 साल की सजा हो सकती हैं। पर डिपार्टमेंट तभी रिपोर्ट जारी कर सकता है जब टैक्स का अमाउंट 10000 से अधिक हो। उससे कम कीमत पर कोई रिपोर्ट नहीं कराई जा सकती।’