BHOPAL: अगर आप पीएम आवास योजना(PM AWAS YOJNA NEWS) के लाभार्थी हैं या फिर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।दरअसल सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नया नियम जारी किया है। नियम में सरकार ने आवास योजना के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन किया है। बता दें जिन आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज(registered agreement to lease) करा कर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।
धांधली को लेकर आवास के बदल गए नियम
सरकार अब नए नियम के अनुसार, सरकार आवास(PM AWAS YOJNA NEWS) देने के पहले पांच साल यह देखेगी कि आप उस आवास में रहते हैं या नहीं। अगर यह पाया जाता है कि आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदला जाएगा। अन्यथा नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण(development authority) आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर देगा और आपको आपकी राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।
फ्लैट के लिए भी बदले नियम
सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना(PM URBEN AWAS YOJNA) के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे।मतलब साफ है कि अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। दरअसल, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब ऐसा न कर सकें।PM AWAS YOJNA NEWS
जानिए क्या कहते हैं नियम
पीएम आवास योजना का नियम कहता है, अगर किसी को माकान आवंटित किया गया है और उसकी मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। सरकार किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।