Air Force (Amendment) Regulations 2022: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है जहां पर रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की।
जानें क्या है नोटिफिकेशन
आपको बताते चलें कि, हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि, केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल-एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकती है। बर्शते उसकी उम्र 62 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, CDS का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की। CDS की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं…(1/2) pic.twitter.com/ax1vLSaUhH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 7, 2022
किया गया संशोधन
आपको बताते चलें कि, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 190 के तहत एयरफोर्स रेग्युलेशन 1964 में संशोधन किया है। इसे अब एयरफोर्स (संशोधन) रेग्युलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। 1964 के एयरफोर्स रेग्युलेशन के 213A प्रावधान हटाकर इसमें 213AB जोड़ा गया है।