Dog Keeping License : अगर आप कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो आपके उपर अब कुत्तों के साथ-साथ उसके लिए लाइलेंस (Dog Keeping License) लेने की भी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ता पालने वाले मालिकों से लाइसेंस (Dog Keeping License) रखना अनिर्वाय कर दिया है। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी अब जल्द ही इस फैसलो को यूपी के सभी शहरों में लागू कर दिया जाएगा। योगी सरकार द्वारा जारी नए नियम के अनुसार अगर आपके पास अपने पेट डॉगी (Dog Keeping License) को घर पर रखने का लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही उस कुत्ते को नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जब्त भी किया जाएगा।
जारी आदेश के बाद नगर निकाय प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में अब जल्द ही कई टीमें 1 जून से पालतू जानवरों (Dog Keeping License) के मालिकों का घर-घर सर्वेक्षण का काम करेंगी। बनाई जाने वाली टीम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनके पास अपने पालतू कुत्तों का लाइसेंस (Dog Keeping License) नहीं होगा। लखनऊ नगर निगम इसके लिए आठ टीमें चार-चार सदस्यों के साथ घर-घर जाकर सर्वे करेंगी।
लखनऊ में कितने पालतू डॉगी?
लखनऊ नगर निगम रिकॉर्ड के मुताबिक, शहर में करीब 4,000 पालतू कुत्ते हैं। पिछले साल लगभग 2,500 पालतू कुत्तों के मालिकों ने लाइसेंस (Dog Keeping License) लिया है। टीमें बिना लाइसेंस (Dog Keeping License) के पालतू कुत्तों को अपने साथ ले जाएगी और मालिकों द्वारा 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें रिहा करेंगी। और अगर मालिक जुर्माना देने में विफल रहता है तो पालतू जानवर को इंदिरा नगर के एलएमसी डॉग शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा।
सरकार ने क्यों लिया फैसला?
योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पालतू जानवरों (Dog Keeping License) के मालिकों के पड़ोसियों से उनके घरों के बाहर शौच करने वाले कुत्तों की शिकायतें आती रहती है। शहर में आवारा कुत्तों (Dog Keeping License) ने कई बच्चों पर हमला किया है जिससे कुछ की मौतें भी हुई हैं। इस वजह से सरकार ने ऐसे मामलों को सख्ती से निपटने का फैसला किया है।