MP Karti Chidambaram Case: बीते दिनों सामने आए कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (MP Karti Chidambaram Case) के मामले में नया मोड़ सामने आया है जहां पर अब इस कथित वीजा घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की।
जानें सीबीआई ने क्या कहा
इस मामले में CBI द्वारा बयान देते हुए कहा कि, इस स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अगर उन्हें गिरफ़्तार करने की जरूरत पड़ेगी तो वे कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देंगे।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कथित वीजा घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की।
CBI का कहना है कि इस स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है; CBI का कहना है कि अगर उन्हें गिरफ़्तार करने की जरूरत पड़ेगी तो वे कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देंगे। pic.twitter.com/su5QoJaNpC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2022
कोर्ट ने कही बात
इस मामले में याचिका दायर करने के मामले में कोर्ट अपना बयान जारी किया है जिसमें कहा कि, CBI को गिरफ़्तारी की आवश्यकता है, तो 3 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी को भारत पहुंचने के 16 घंटे के भीतर जांच में शामिल होना होगा। कोर्ट का मानना है कि वे(कार्ति) वर्तमान में भारत में नहीं है।