रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना लोगों को महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए नियम बनाए गए हैं। जिसके बाद अब जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। आइए जान लें क्या हैं वे नए नियम।
राजधानी रायपुर की सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। यातायात पुलिस रायपुर अब ऐसे उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के लिए तैयार हो गई हैं जिसके तहत अब रेड सिग्नल जंप करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत ₹2000 का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट उत्पन्न करते हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत ₹2000 तक देना होगा।
पब्लिक भेज रही है फुटेज —
आपको बता दें अब पब्लिक द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज एवं फोटोग्राफ के आधार पर यातायात पुलिस उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध ई चालान नोटिस जारी करेगी। इतना ही नहीं घटना का वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स details सहित देना अनिवार्य होगा।
खबर एक नजर —
- यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
- रेड लाइट जंप करना पड़ेगा महंगा
- अब 300 की जगह 2 हजार का भरना होगा जुर्माना
- नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगा जुर्माना
- लापरवाही बरतने पर अब देना होगा दोगुना जुर्माना
- 1 हजार की जगह अब 2 हजार का देना होगा जुर्माना
- आम जनता के भेजे वीडियो-फोटो के आधार पर होगी कार्रवाई
- यातायात पुलिस जारी करेगी ई-चालान नोटिस