भोपाल। एमपी में पंचायत चुनाव MP Panchayat Chunavको लेकर गोल—मटोल जारी है। यहां होने वाली चुनावों की तारीखों को लेकर लगातार शंशा बनी हुई है। लेकिन हो सकता है आज इसे लेकर कोई अहम फैसला आ जाए। दरअसल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कोई मामले में शुक्रवार को अपना फैसला दे सकता है।
आपको बता दें पहले ही न्यायालय ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से ओबीसी का डाटा मांगा था। लेकिन सरकार ने इस डाटा को जमा करने के लिए 25 मई तक का समय मांगा था। पर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई और कोर्ट ने कहा है कि हम हैरान हैं कि बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के 23 हजार पंचायत पद मध्यप्रदेश में खाली हैं।
आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई —
आपको बता दें इन सब दलीलों के बाद आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2:00 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसके बाद कोर्ट कोई फैसला सुना सकती है। आपको बात दें इस मामले में दायर एक याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का ये संवैधानिक कार्य है कि वह समय पर चुनाव करवाए। प्रदेश में आरक्षण सहित परिसीमन का काम चुनाव आयोग को सौंपा जाना चाहिए।
खबर एक नजर —
- MP पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर बड़ी खबर
- ननि, पंचायत चुनाव में OBC को 27% आरक्षण देने का मामला
- SC में आज होगी OBC आरक्षण पर सुनवाई
- सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट करेगी पेश
- चुनाव में 35% आरक्षण देने की आयोग ने की है सिफारिश
- आयोग ने रिपोर्ट में किया दावा-मप्र में 48% OBC मतदाता
सरकार को सौंपी है आयोग ने रिपोर्ट —
पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट बनाई गई है उसके अनुसार एमपी में 48 प्रतिशत आरक्षण हैं। उनके अनुसार पंचायत और नगरीय चुनाव के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। आपको बता दें उनके अनुसार संख्या 57 प्रतिशत है।