भोपाल। एमपी में पंचायत चुनाव कोMp Panchayat Chunav 2022 लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही चाहती थी कि निकाय और पंचायत चुनाव समय पर हों। इसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। जिससे चुनाव प्रभावित हुए।
इसलिए गए थे कोर्ट —
भूपेंद्र सिंह के अनुसार ओबीसी वर्ग को चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षण मिले इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। प्रदेश में करीब 50 प्रतिशत ओबीसी आबादी है। उनके अनुसार नौकरी और चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इसका अधिकृत डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में रखेगी। आपको बता दें भूपेंद्र सिंह ाक कहना है कि इसमें ओबीसी वर्ग से जुड़े सारे आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक तथ्य रखे जाएंगे।
एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला
खबर एक नजर —
SC में दायर याचिका पर हुई अहम सुनवाई
पंचायत समेत निकाय चुनाव को लेकर अहम सुनवाई
पंचायत समेत निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग
याचिका के माध्यम से SC में उठाया गया प्रश्न
मप्र में चुनाव संबधीं आरक्षण, परिसीमन का अधिकार सरकार
क्या ये अधिकार मप्र निर्वाचन आयोग के पास नहीं होना चाहिए ?
संविधान के तहत समय पर चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम
सुनवाई के दौरान EC ने पेश किया जवाब
हम निकाय समेत पंचायत चुनाव कराने के लिए पहले से ही तत्पर
आरक्षण और परिसिमन की प्रक्रिया जल्द करे सरकार-EC
OBC आरक्षण को लेकर SC ने महाराष्ट्र के लिए दिया आदेश
झारखंड सरकार ने OBC सीट को सामान्य मानकर कराया है चुनाव