नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिख यात्रियों के लिए हवाई सफर में बड़ी राहत दी है। अब सिख यात्री हवाई सफर के दौरान कृपाण साथ में रखकर यात्रा कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है। मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जारी आदेश के अनुसार यह सुविधा केवल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाले भारतीय विमानों में ही मिलेंगी।
Thanking @PMOIndia & @JM_Scindia Ji for swift action on changing the order order of @MoCA_GoI restricting Sikh Employees from carrying kirpan at airport during duty.
The corrigendum removed objectionable restriction. Employees (& passengers) can carry Kripan at Indian airports pic.twitter.com/lfgCHQMrMW— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) March 14, 2022
बता दें कि बीते दिनों पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष हरजिदर सिंह धामी ने भारत के सभी हवाई अड्डों पर काम करने वाले सिख कर्मचारियों को कृपाण पहनने पर पाबंदी लगाने वाले नोटिस का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में सिख कर्मचारियों को एयरपोर्ट के अंदर कृपाण को पहन कर जाने से रोका है, जो सिख धर्म के खिलाफ है। सिख यात्रियों को कृपाण के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले के बाद सरकार के नोटिफिकेशन की निंदा की गई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था जिसमें कहा गया था कि सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। क्योंकि यह सिखों की धार्मिक आजादी पर बड़ा हमला हैं।
Kirpan may be carried by a Sikh pax,on his person, provided length of blade doesn't exceed 15.24 cms & total length of Kirpan doesn't exceed 22.86 cms. Allowed while traveling on Indian aircraft within India operating from Domestic Terminals only:Bureau of Civil Aviation Security pic.twitter.com/NZXAyqs3Up
— ANI (@ANI) March 14, 2022