सुप्रीम कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते है। जी हां पति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाना चहिए। क्योंकि मेरी पत्नी महिला नहीं है वह मर्द है। पति ने कहा है कि उसकी पत्नी के जननांग पुरूष के है। इतना ही नहीं पति ने अपने पत्नी की एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनकी पत्नी के अपूर्ण हाइमन है। बता दें कि इम्परफोरेट हाइमन एक जन्मजात विकार है जिसमें बिना खुले हुए हाइमन महिला के जननांग पूरी तरह से बाधित कर देता है।
पत्नी निकली पुरूष
बीते शुक्रवार को पति के वकिल ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत यह अपराध है। क्योंकि पीडित की पत्नी पुरूष निकली है। वह महिला नहीं एक पुरूष है। यह पीडित के खिलाफ धोखा है। मेडिकल रिपोर्ट को देखकर माना जा सकता है कि मेरे मुवक्किल को एक पुरुष से शादी कर ठगा गया है। आपकों बता दें कि जून 2021 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जब अधिवक्ता बहस कर रहे थे, तब मजिस्ट्रेट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था, और पत्नी को समन जारी किया था। सुनवाई के दौरान कहा था कि दिखाने के लिए पर्याप्त मेडिकल साक्ष्य हैं कि एक अपूर्ण हाइमन के कारण पत्नी को महिला नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक अपूर्ण हाइमन है।
वकील ने क्या कहा…
वकील की ओर से जवाब दिया गया कि पत्नी के पास एक छिद्रित हाइमन है बल्कि एक लिंग भी है। मेडिकल रिपोर्ट में साफ हे कि जब महिला का लिंग है तो वह महिला कैसे हो सकती है। जब न्यायालय की पीठ ने वकील से पूछा की आपका मुवक्किल क्या चाहता है कि तो इसपर वकिल ने कहा है कि पत्नी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और पति को धोखा देने, उसका जीवन बर्बाद करने के लिए कानूनी रूप से सजा दी जाए। बता दें कि पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ धारा 498ए का मामला दर्ज कराया है।