RBI Rules : अगर आपके पास फटा नोट या फिर टेप चिपका नोट और वह चल नहीं रहा है, दुकानदार नोट को लेने से मना कर रहा है तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको फटे नोट के बदले सही नोट मिल जाएगा। फटे, टेप चिकपे नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने नया नियम जारी किया है। आइए बताते है कि फटे नोट को आप कैसे बदल सकते हैं।
बैंक के नियम?
साल 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ के नोट बदलने के नियमों के अनुसार अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो ऐसे नोटों को सरकारी बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते हैं। यहां तक की अगर नोट का कोई हिस्सा गायब है तो उसे बैंक से एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर किसी नोट का हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, जला हो तो ऐसे नोट को आरबीआई के ऑफिस से बदला जा सकता है। लेकिन ऐसे नोट बदलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद नोट को सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या आरबीआई के ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं।
नोट वैल्यू के आधार पर मिलेंगे पैसे
बता दें कि नोट की हालत के अनुसार नोट वैल्यू पर ही पैसे मिलेंगे। यानी थोड़े-बहुत कटे फटे के पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो उसके कुछ पैसे मिलेंगे। जैसे की 50 रुपये से कम के नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 50 फीसदी से ज्यादा बड़ा है तो इस नोट के बदलने पर उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट की तुलना में 80 फीसदी या इससे ज्यादा है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी कीमत मिलेगी। वहीं, अगर 50 रूपये से अधिक वैल्यू वाले एक ही नोट के दो टुकड़े हैं तो आपको नोट के पूरी वैल्यू के बराबर कीमत मिलेगी। इसके अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों को बदलने पर आधी कीमत नहीं मिलती है। यानी पूरी कीमत मिलती है।