बेंगलुरु। कर्नाटक की कैबिनेट ने बुधवार को हिजाब विवाद पर कोई भी फैसला लेने से पहले उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करने का फैसला किया।
पांच छात्राओं ने दाखिल की थी याचिकाएं
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उडुपी जिले के एक सरकारी प्रि-यूनिवर्सिटी कॉलेज की पांच छात्राओं द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई फिर शुरू कर दी। इन याचिकाओं में कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध पर सवाल उठाए गए हैं। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, ‘हमने (कैबिनेट में) हिजाब विवाद पर चर्चा की, पर चूंकि उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाजा हमें लगा कि कैबिनेट का आज इस मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। कोई भी फैसला लेने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करने का निर्णय लिया गया।’संवाददाताओं को कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए मधुस्वामी ने कहा कि मामला विचाराधीन है, इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा ।
कर्नाटक में तेज हुए प्रदर्शन
कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तेज होने तथा कुछ जगहों पर इसके हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद सरकार ने राज्य के सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों में तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया था।
पिछले हफ्ते सरकार ने जारी किया था आदेश
पिछले हफ्ते कर्नाटक सरकार ने राज्यभर के स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के लिए अपने या निजी संस्थानों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को अनिवार्य बनाने का आदेश जारी किया था।