रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी को मतदान होने हैं। वहीं मतदान के दौरान स्थापनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी न हो इसे देखते हुए 20 जनवरी को प्रदेशभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक कारखाना अधिनियम 1948 और स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले सभी श्रमिक और कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इन श्रमिकों को मिलेगी दो घंटे की छुट्टी
बता दें कि श्रम विभाग द्वारा जारी इस आदेश में उन श्रमिक और कर्मचारियों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं जो हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए दो-दो घंटे का अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 20 दिसंबर को कई क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है इस दौरान कर्मचारियों को मतदान करने में कोई परेशानी न हो इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।