भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं चुनाव निरस्त होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को जमानत राशि वापस की जाएगी। इसके लिए राजधानी भोपाल में आज यानी 30 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। बता दें कि जमानत राशि वापस लेने के लिए कैंडिडेट्स को कलेक्टर, एसडीएम ऑफिर में आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि सीधे आवेदक के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। पूरे प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने नामांक दाखिल किए थे। वहीं आयोग ने जमानत राशि भी तय की थी। जिसमें जनपद के लिए 4 हजार रुपए, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। वहीं अब पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद जमानत राशि को वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जिसके लिए कैंडिडेट्स को आवेदन जमा करने हैं।
इस तरह मिलेगी राशि
कैंडिडेट्स को जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन करना होगा। राजधानी भोपाल में आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कैंडिडेट्स बैरसिया और हुजूर एसडीएम और कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आज यानी गुरूवार को तय फार्मेट के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन के बाद जांच की जाएगी जिसके बाद कैंडिडेट्स को उनकी राशि वापस कर दी जाएगी।
पंचायत चुनाव निरस्त
मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय MP Panchayat Election Cancel पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला ले लिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर 2021 द्वारा घोषित किया गया चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक हुई
इससे पहले मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक हुई। अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने कानूनी स्थिति को लेकर आज विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक की।