Indian Railway: भारत में ज्यादातर लोग यात्रा करने के लिए ट्रेन का चुनाव करते हैं। भारतीय रेल (Indian Railway) सुगम, सरल और किफायती यात्रा के लिए जानी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफर के दौरान हमारा सामान चोरी हो जाता है तो वही सुखद यात्रा मुसीबत में बदल जाती है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या समान चोरी होने पर रेलवे हमें मुआवजा देता है? आइए आज हम आपको रेलवे से जुड़े उस नियम के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानकारी रखते हैं।
मिलता है मुआवजा
सामान चोरी होने की स्थिती में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री का सामान चोरी हो जाए तो उसे रेलवे द्वारा मुआवजा (Indian Railway Claim Rules) दिया जा सकता है। इसके लिए आपको शिकायत करनी होती है। आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट का क्या है निर्देश
कई बार हम यात्रा कर रहे होते हैं तो चोरी की घटना घट जाती है। अगर आपको साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी यात्री का सामान चोरी होता है तो वह RPF थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। थाने में उससे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर यात्री का सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिला तो यात्री अपने हक को लेकर उपभोक्ता फोरम में जा सकता है। अगर यात्री ऐसा करता है तो उपभोक्ता फोरम रेलवे से यात्री को मुआवजा देने के लिए कह सकता है।
वेटिंग टिकट पर कर सकते हैं यात्रा
इसके अलावा एक और नियम है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल ये नियम है वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने को लेकर। मालूम हो कि आपका टिकट यदि कन्फर्म नहीं है तो आप आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप चार लोग यात्रा कर रहे हैं और दो के पास कन्फर्म टिकट है तो चार लोग भी आरक्षित सीट पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए सबसे पहले आपको TTE को बताना होता है कि 4 लोग यात्रा कर रहे हैं जिसमें से 2 लोग के पास कन्फर्म टिकट है और दो के पास वेटिंग टिकट है।
भरना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आप TTE को बिना बताए वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। आपसे जहां तक जाना है वहां तक का किराया और इसके साथ ही 250 का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
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