PAN CARD: ऐसा माना जाता है कि भारत में शादी के बाद लड़की की पहचान बदल जाती है। सभी सरकारी दस्तावेजों से लेकर पहचान पत्र तक में पिता की जगह पिता का नाम दर्ज हो जाता है। लेकिन क्या आपने पैन कार्ड PAN CARD को गौर से देखा है। यही एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी पति का नाम दर्ज नहीं होता, बल्कि इसमें पिता का नाम होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पैन कार्ड में ऐसा क्यों किया जाता है?
पैन कार्ड क्या होता है?
पैन कार्ड में ऐसा क्यों किया जाता है, यह जानने से पहले हम यह जान लेंगे कि पैन कार्ड होता क्या है? ज्यदातर लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे देते हैं। दरअसल, पैन कार्ड का पूरा नाम Permanent Account Number (PAN) है। यह अकाउंट नंबर भारत में निवास करने वाले नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है।
कहां पड़ती है पैन कार्ड की जरूरत?
वेतन या किसी तरह का भुगतान आदि से लेकर टैक्स चुकाने तक इसकी जरूरत होती है। पैन कार्ड और पैन नंबर दोनों भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें खाता धारक का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म की तारीख फोटो और हस्ताक्षर दर्ज किए जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि दूसरे डाक्यूमेंट में जहां शादी के बाद विवाहित महिला के सभी एड्रेस में पिता के नाम की जगह पति का नाम दर्ज हो जाता है। वहीं पैन कार्ड में बस पिता का नाम ही दर्ज होता है।
पैन एक स्थाई नंबर होता है
ऐसे में अब सवाल खड़ा होता कि क्या विवाहित महिला के मामले में आयकर विभाग पति या परिवार के लोगों को मान्यता नहीं देता? अगर देता है तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है। इसका जवाब बहुत ही सरल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि PAN का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी ये नंबर जीवन भर के लिए दिया जाता है। वहीं पति और पत्नी का रिश्ता अस्थाई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी इसके बाद पुनर्विवाह करती है, तो इस स्थिति में उसके पति का नाम बदल जाएगा।
पिता से रिश्ता नहीं बदलता
इतना ही नहीं अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करती है तो इस स्थिति में भी उसके पति का नाम बदल जाएगा। लेकिन ऐसी किसी भी स्थिति में महिला के पिता का नाम नहीं बदलता है।यही कारण है कि आयकर विभाग हमेशा पैन कार्ड में पिता के नाम को मंजूरी देता है। अगर पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो उनका रिश्ता नहीं बदलता है।
मां के नाम को भी जोड़ सकते हैं
हालांकि आयकर विभाग ने एक और फैसला किया है। जिसके तहत पैन कार्ड में पिता के अलावा मां के नाम को भी जोड़ा जा सकता है। पहले जहां पिता के नाम को ही अनिवार्य किया गया था वहीं अब विवाहिता अपनी मां के नाम को भी पैन कार्ड में जुड़वा सकती है। आप माता और पिता में से किसी एक के नाम को चुन सकते हैं। दोनों को चुनने की इजाजत अभी नहीं है।