नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में सरकार हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार है, हम चाहते हैं कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी।
वहीं विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने सत्र शुरू होते ही ससंद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामें को देखते हुए पहले लोकसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था।
इसके बाद जैसे ही एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान ध्वनी मत से लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल को पास कर दिया गया और संदन की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में पूरे शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है। हालांकि, देशहित में यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में सरकार 26 बिल पेश करने वाली है। इसके अलावा सरकार इसी सत्र में तीन कृषि कानूनों को भी वापस लेगी। आइए एक नजर डालते हैं इन सभी बिल पर।
1. ‘दी फार्म लॉ रीपील बिल 2021’- सरकार इस बिल को 2020 में पारित हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए पेश करेगी।
2. सरकार इस सत्र में दी ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंट (अमेंडमेंट) बिल 2021’ लाने वाली है- इस बिल को सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट, 1985 में संशोधन के लिए पेश करेगी।
3. ‘दी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल 2021’- इस बिल के जरिए सरकार दी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1945 में संशोधित करेगी।
4. ‘दी क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’- इस बिल के जरिए सरकार सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर सकती है। या क्रिप्टो को लेकर कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि सरकार आरबीआई की आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी भी लॉन्च कर सकती है। शीतकालीन सत्र में इस बिल को काफी अहम माना जा रहा है। लाखों लोगों की निगाहें इस बिल पर टिकी हुई है।
5. ‘दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल 2021’- सरकार सेंटर्ल विजिलेंस कमीशन ऐक्ट, 2003 को संशोधित करने के लिए इस बिल को पेश करेगी।
6. ‘दी चार्टर्ड अकाउंट्स, दी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स एंड दी कंपवी सेक्रेटेरीज (अमेंडमेंट) बिल 2020’- सरकार इन संस्थाओं में सुधार और अनुशासन को दुरूस्त करने के लिए इस बिल को पेश करेगी।
7. ‘इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन ( कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल 2021’- इस बिल का उद्देश्य सेना अधिनियम, 1950 | नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में अनुशासन और उचित निर्वहन या कर्तव्यों के लिए कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड ऑफ इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन को सशक्त बनाना है।
8. ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (अमेंडमेंट) बिल 2021’- सरकार इस बिल को बैंकों को दिवालिया होने से बचने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए ला रही है। इसके जरिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 को संसोधन किया जाएगा।
9. ‘दी इंडियन अंटार्कटिका बिल 2021’- भारत की अंटार्कटिका गतिविधियों का नीति निर्धारण करने और इसको एक ढांचा प्रदान करने के लिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है।
10. ‘दी कैंटोनमेंट बिल 2021’- आर्मी की कैंटोनमेंट बोर्ड के शासन व्यवस्था को और लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाते हुए उनके विकास के लिए ये बिल लाया जा रहा है।
11. ‘दी इमिग्रेशन बिल 2021’- इस बिल से सरकार माइग्रेशन के लिए मजबूत, पारर्शी और व्यापक प्रबंधन ढांचा तैयार करना चाहती है। इस बिल को दी इमिग्रेशन बिल ऐक्ट, 1983 की जगह पेश किया जाएगा।
12. ‘दी पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021’- सरकार इस बिल को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को पेशन फंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी से अलग करने के लिए ला रही है। बतादें कि 2019 और 2020 के बजट में इसकी बात कही गई थी।
13. ‘दी इंडियन मैरी इम फिशरीज बिल 2021’- ये बिल भारत के समुद्री इलाकों में दूसरे देश के जहाजों के इस्तेमाल से मछली पकड़ने के कानूनों में बदलाव लाने, मछलीपालन को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण के लिए लाया जा रहा है।
14. ‘दी बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2021’- सरकार बैंकों के निजीकरण के लिए ये बिल लाया जा रहा है। बतादें कि सरकार ने 2021 के बजट में निजीकरण की बात कही थी।
15. ‘दी नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2021’- भारत में एक नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना करते हुए और डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को रद्द करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है।
16. ‘दी हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरी एंड कंडीशन ऑफ़ सर्विस) अमेंडमेंट बिल 2021’- इस बिल के ज़रिए हाईकोर्ट जज एक्ट, 1954 और सुप्रीमकोर्ट जज एक्ट, 1958 में संशोधन किया जाएगा।
17. ‘दी मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एंड मेंटेनेंस) बिल 2021’- मेट्रो रेलवे से जुड़े 1978 और 2002 के ऐक्ट को रद्द करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसके तहत PPP मॉडल पर चलने वाली मेट्रो भी शामिल होंगी।
18. ‘दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021’- बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने, समस्याओं के समाधान की प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है।
19. ‘दी एनर्जी कॉन्सर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021’- पेरिस में हुई अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत जलवायु परिवर्तन के नज़रिए से बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये बिल लाया जा रहा है।
20. ‘दी नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, 2021’- गुजरात के वड़ोदरा में बनी नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए लाया जा रहा है।
21. ‘दी कॉन्स्टिटूशन (शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्ज़)ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2021’- इस बिल के ज़रिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिस्ट में संशोधन करेगी।
22. दी कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्ज़)ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021- इस बिल के ज़रिए केंद्र सरकार त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में संशोधन करेगी।
23. ‘दी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स(प्रिवेन्शन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल 2021’- व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने। पीड़ितों के अधिकारों का सम्मान और उनकी देखभाल, सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था प्रदान करने, इसके अलावा उनके लिए कानूनी, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है।
24. ‘दी नेशनल एंटी-डोपिंग बिल 2021’- नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी को एक लेजिस्लेटिव ढांचा प्रदान करने और वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के कन्वेंशन के तहत बदलावों को आसानी से अपनाने की व्यवस्था बनाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है।
25. ‘दी मीडिएशन बिल 2021’- इस बिल के ज़रिए सरकार मुकदमा होने से पहले मध्यस्थता के प्रस्ताव और तत्काल राहत की मांग को लेकर अदालतों का रुख़ करने का प्रावधान लाना चाहती है।
26. ‘दी नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल 2021’- नर्सिंग और मिडवाइफरी की नेशनल कमीशन की स्थापना और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1947 को रद्द करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है।