रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेल और हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीने नहीं ली है। उन्हें भी 96 घंटे पहले इसकी निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरुरी नहीं होगा।
कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन
छूट के बावजूद यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इसे लेकर निर्देश पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया कि ऐसे यात्री जिनके पास कोविड टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाणपत्र है उन्हें RTPCR टेस्ट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए.