भोपाल- राजधानी भोपाल में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. राजधानी में शादी समारोह जैसे आयोजन में डीजे बजाने से पहले प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ेगी. ये परमिशन एसडीएम और तहसीलदार की ओर से जारी की जाएगी. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. सभी एसडीएम को इसकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
2 घंटे बजे सकेंगे डीजे– डीजे सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही बजाया जा सकेगा. लेकिन इसकी अवधि सिर्फ 2 घंटे की ही रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर प्रशासन मामला दर्ज कर सकता है. डीजे बजाने की अनुमति एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार देंगे. वह ध्यान रखेंगे कि अनुमति 2 घंटे और कार्यक्रम परिसर में ही दी जाए।