नई दिल्ली। देशभर के करीब 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने किसानों के खाते में 10वीं किस्त भेजने की तारीख तय कर ली है। किसानों के खाते में 10वीं किस्त 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। बता दें कि सरकार ने पिछले वर्ष किसानों के खाते में पैसे 25 दिसंबर को ट्रांसफर किए थे। वहीं अब 10 वीं किस्त की तारीख 15 दिसंबर तय की गई है। अगर आप भी इसके लाभार्थियों में शामिल हैं तो फटाफट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। आइए जानते है आप लिस्ट में किस तरह से नाम चेक कर सकते हैं।
इस तरह चेक करें लिस्ट
किसान लिस्ट में अपना नाम और खाते में पैसा आया या नहीं इसे घर बैठे ही चेक कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा। जिसके बाद आपको होमपेज पर Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा इस सेक्शन को आपको क्लिक करना है। वहीं इस सेक्शन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक विकल्प दिखाई देगा Beneficiaries List, जिसमें आपको अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने Get Report का एक विकल्प आएगा जिसपर क्लिक करके आप लिस्ट देख सकते हैं इस लिस्ट में उन सभी किसानों का नाम शामिल होगा जिन्हें इस योजना का लाम मिला हो। वहीं इस लिस्ट में आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं।
छूटी हुई किस्त मिल सकती है साथ
जिन किसानों को इस योजना की अंतिम किस्त अभी तक नहीं मिली है। उनको भी पिछले किस्त के साथ जुड़ पैसा मिलेगा। यानी उन किसानों के खाते में 4000 रुपए आएंगे। इसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द कर लें। बता दें कि 10 वी किस्त के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
किस तरह करें आवेदन
जो भी किसान इस पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह घर बैठे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत सचिव या पटवारी सेंटर पर जाकर भी इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदक इसी वेवसाइट पर जाकर अपना नाम भी चेक कर सकते हैं।
किसे मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जिनके पास अपनी युग्य खेती हो। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है और वह इनकम टैक्स भरता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। वहीं इस योजना का उसी व्यक्ति को लाभ मिल सकेंगा जिन के नाम पर खेत हो। पुश्तैनी जमीन रखने वालों को इस योजना का लाभ हीं मिल पाएगा।