रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दीपावली, छठ और गुरूपर्व पर पटाखा फोड़ने की अवधि दो घंटे निर्धारित की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी में हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय करने को कहा गया है। राज्य में दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नया वर्ष व क्रिसमस आदि के अवसर पर पटाखा फोड़ने की अवधि दो घंटे ही निर्धारित की गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव (आवास एवं पर्यावरण विभाग) ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसका प्रचार-प्रसार करने तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
रात 8-10बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे
निर्देश के तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों को फोड़ने की अवधि दीपावली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक, गुरूपर्व पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले व हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक व्यापारियों द्वारा की जा सकेगी।
इस तरह होगी बिक्री
पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने का निर्देश दिया गया है जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक,एन्टिमनी, लेड और मरकरी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।