नई दिल्ली। अगर आपके घर से 1 लाख E-FIR in MP रुपए तक की चोरी हुई है तो इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे सिटीजन पोर्टल के माध्यम से अपनी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जी हां मुख्यमंत्री द्वारा ये सेवा शुरू कर दी गई है। यह बात मुख्यमंत्री जन-कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह में सिटीजन पोर्टल के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे।
15 लाख तक की चोरी के लिए कर सकते हैं शिकायत
यदि आपका 15 लाख तक का कोई वाहन चोरी हुआ है या एक लाख तक की सामान्य चोरी हुई है तो ऐसे मामलों में आप ई—आफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा आप अपनी की गई शिकायत पर नागरिक पोर्टल के माध्यम से ई-एफआइआर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।
12 अगस्त को शुरू हुआ था ट्रायल
इस सुविधा के लिए 12 अगस्त को ट्रायल शुरू हुआ था। जिसमें करीब 508 शिकायतें मिली हैं। जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) ने यह सुविधा शुरू कर दी है। एससीआरबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर के अनुसार शिकायतों के मामलों में ग्वालियर संभाग सबसे आगे है। उनके अनुसार छोटे जिलों से शिकायत मिलना उत्साहित करता है।
ऐसे कर सकते हैं शिकायत —
ई—एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट htttps://mppolice.gov.in, htttps://citizen.mppolice.gov.in तथा मप्र पुलिस के मोबाइल एप MPeCOP पर अपनी आइडी से लॉगिन करना होगा। इसको बाद ई-एफआइआर दर्ज की जा सकती है।
– लॉग इन करने के बाद आपको यहां ई-एफआईआर का विकल्प दिखाई देगा। यहां सबसे बड़ी खास बात यह होगी जिसमें आपको सवालों के आधार पर शिकायत की श्रेणी का विकल्प मिलेगा। एप्लीकेशन अपलोड करते ही शिकायतकर्ता को आवेदन प्राप्त होने की सूचना तथा एफआईआर का प्रारूप पीडीएफ रूप में मोबाइल पर मिलेगा।
आधार नंबर वाले मोबाइल पर आएगा मैसेज
ई—आवेदन किए जाने के बाद यह आवेदन संबंधित थाने के थाना प्रभारी के पास जाएगा। इसके अलावा संबंधित तीन और अधिकारियों के पास यह आवेदन जाएगा। जिस पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होगा। उस पर आपको एफआईआर की पीडीएफ भेजी जाएगी। इतना ही नहीं अगर आप आवेदन केंसल करते हैं तो इसका कारण भी आपको बताना होगा।