मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने यहां एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित नशीले पदार्थ कथित रूप से बरामद होने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने आर्यन (23) और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) में आर्यन और सात अन्य आरोपियों की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें बृहस्पतिवार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। मजिस्ट्रेट ने दलीलें सुनने के बाद आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।
एनसीबी ने मुंबई तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज पोत पर शनिवार रात छापेमारी करने के बाद पिछले सप्ताहांत इन तीनों के साथ कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इन आरोपियों के पास से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।