नई दिल्ली। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए Covid-19 Vaccine Delhi News वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिसके अनुसार आदेश दिया गया है कि किसी भी स्टाफ में बिना कोरोना वैक्सीन के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए कम से कम पहला डोज जरूरी होगा। त्योहारी सीजन है ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ एकत्रित होने से इसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हर तरफ एहतियात बरता जा रहा है।
16 अक्टूबर से नियम होगा लागू
दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए इस नए नियम को 16 अक्टूबर से दफ्तरों में लागू किया जाएगा। वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूरी होगी। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने पर निषेध किया है। जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है।
Advertisements