नई दिल्ली। अगर आप भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ने ट्रांजेक्शन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। जिसके बाद अब आप एक दिन में 2 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। बता दें कि आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमट सेट की हुई थी जिसमें आप एक दिन में 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते थे। वहीं अब आरबीआई ने आम आदमी को राहत देते हुए ट्रांजेक्शन की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। वहीं RTGS की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब आप RTGS के जरिए 24 घंटे ऑनलाइन लेनदेन कर सकते हैं।
ट्रांसफर करने की मिनिमम लिमिट
बता दें कि अगर आप एनइएफटी के जरिए ट्रासफर करते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार में एनइएफटी(NEFT) से कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इसकी अभी कोई लिमिट नहीं है। वहीं एनइएफटी(NEFT) के अलावा आप RTGS और IMPS का इस्तेमाल करके भी पैसों का लेनदेन कर सकते हैं। यदि आप पैसों का लेनदेन करने के लिए RTGS का प्रयोग करते हैं तो आप एक बार में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे कम पैसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आप IMPS से एक दिन में 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं।
नहीं बढ़ाई रेपो रेट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को उम्मीद के अनुरूप प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा। यह लगातार आठवां मौका है जबकि केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को यथावत रखा है। इसके साथ केंद्रीय बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच अपने मौद्रिक रुख को नरम बनाये रखने का भी फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आखिरी बार 22 मई, 2020 को रेपो दर में बदलाव किया था।