भोपाल। यातायात के प्रति लोगों की जागरूकता और नियमों से लोगों को अवगत कराने के लिए परिवहन विभाग (transport Department) द्वारा हर साल सड़क सुरक्षा महीने (Road safety month) का आयोजन किया जाता है। इस बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसे आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आपको जरूर जानना चाहिए की हमें गाड़ी चलाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस इन धाराओं के तहत हम पर कार्रवाई कर सकती है।
ट्रैफिक पुलिस इन नियमों को तोड़ने पर करती है कार्रवाई
मालूम हो कि, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस (Traffic police) कुल 147 धाराओं के तहत नियम तोड़ने पर चलक के खिलाफ
कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आमतौर पर इन सभी धाराओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुलिस सिर्फ 12 ही ऐसे
नियम है जिसे तोड़ने पर कार्रवाई करती है।
1. बिना हेलमेट के गाड़ी चलने पर 500 रुपये जुर्माना
2. बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना- 2000
3. बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करना- 100
4. पीयूसी के बिना गाड़ी चलाना- 100
5. बिना लाइसेंस गाड़ी चलने पर 500 रुपये जुर्माना
6. टू- व्हीलर पर तीन सवारी बैठाना- 100 रुपये
7. शराब पीकर गाड़ी चलाना 2000
8. प्रेशर हॉर्न का प्रयोग 100 रूपया
9. इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 1000 पेनाल्टी
10. सप्पेद लिमिट क्रॉस करने पर 400 जुर्माना
11. ड्राइविंग करते वक़्त मोबाइल पर बात करना- 1000 जुर्माना और पहले तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त
12. ट्रैफिक इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार- 1000
साल 2020 में भोपाल वासियों ने इतना भरा चालान
भोपाल की बात करें तो यहां चालकों ने साल 2020 के में इन नियमों को तोड़कर कुल 1.58 करोड़ रूपये चालान के तौर
पर ट्रैफिक पुलिस को भरे हैं। सबसे ज्यादा दो पहिया वाहनों से चालान काटे गए हैं जिसकी संख्या लगभग 30 हजार है।