नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) बीमा नियामक इरडई के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में स्वयं को क्षति की भरपाई, तीसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई तथा अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ साथ‘यातायात उल्लंघन प्रीमियम’ की शुरुआत करने की सिफारिश की है।
यह प्रीमियम स्वयं और तीसरे पक्ष के नुकसान के बीमा के साथ होगा।
नियामक द्वारा गठित समूह ने मोटर बीमा में इसके लिए एक पांचवीं धारा जोड़ने का सुझाव भी दिया है। इसके तहत ‘‘यातायात उल्लंघन प्रीमियम’’ को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। यह प्रीमियम मोटर के खुद के नुकसान, मूल तीसरे पक्ष के बीमा, अतिरिक्त तीसरे पक्ष का बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा रखे जाने का सुझाव दिया गया है।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडई) द्वारा जारी मसौदे में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक जरुरी सुझाव मांगे गये हैं।
प्रस्ताव के अनुसार यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा। किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अगल अलग गंभरता वाले उल्लंघनों से तय होगा।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुए चालान का आकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी ( नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) से प्राप्त होगा।
भाषा
महाबीर मनोहर
मनोहर