नयी दिल्ली,16 जनवरी (भाषा) सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी करने की आरोपी कंपनियों के खिलाफ जांच में कथित तौर पर समझौता करने के वास्ते रिश्वत लेने के मामले में अपने चार कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के कुछ दिन बाद उनमें से दो – निरीक्षक कपिल धनखड़ और स्टेनोग्राफर समीर कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है और शेष दो के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है।
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि एजेंसी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पुलिस उपाधीक्षकों आर के ऋषि और आर के सांगवान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
उन्होंने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सीबीआई के लिए नोडल मंत्रालय है।
आठ पेजों वाली एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार निरीक्षक धनखड़ ने सांगवान और ऋषि से रिश्वत के पैसे लिए, जो श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स के पक्ष का अनुरोध कर रहे थे, ये कंपनी 700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में, और फ्रोस्ट इंटरनेशनल 3,600 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।
सीबीआई ने अपने चार कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया हैं इसके अलावा दो वकीलों ,श्री श्याम पल्प और बोर्ड मिल्स के अतिरिक्त निदेशक मनदीप कौर ढिल्लों और फ्रोस्ट इंटरनेशनल के निदेशक सुजय देसाई और उदय देसाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
भाषा शोभना उमा
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