नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को अनाधिकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने को लेकर जीजे एडवाइजरी सर्विस, प्रॉफिट आइडियाज एडवाइजरी सर्विस और उनके प्रॉपराइटरों को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके अलावा, उन्हें अगले आदेश तक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में कार्य करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
सेबी को इन निकायों के खिलाफ शिकायत मिली थी कि ये अपंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं में लिप्त हैं। सेबी ने प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की और पाया कि ये निकाय नियामक से पंजीकरण प्राप्त किये बिना पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) प्रदान कर रही थीं।
अपंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के आधार पर जीजे एडवाइजरी और प्रॉफिट आइडियाज ने फंड के प्रबंधन और ग्राहकों की प्रतिभूतियों के लिये फीस के रूप में 8.89 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की थी।
सेबी ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश में कहा कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होकर उन्होंने पीएमएस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसी के आधार पर सेबी ने जीजे एडवाइजरी सर्विस, इसके मालिक गौरव जैन और प्रॉफिट आइडियाज एडवाइजरी व इसकी प्रोपराइटर पूनम जैन को अगले आदेश तक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में कार्य करने से रोकने का आदेश जारी किया।
भाषा सुमन रमण
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