नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है कि हम ATM से पैसे निकालने जाते हैं, तो पैसा नहीं निकलता लेकिन खाते से कट जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो माना जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर देता है। लेकिन लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि कहीं उन्हें कोई नुकसान न हो जाए। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स को देखे तो एटीएम से पैसा नहीं निकलने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप शिकायत कर सकते हैं।
कहां करें शिकायत?
आप कार्ड जारी करने वाले बैंक पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अलग बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन किया है तो आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंकों को शिकायत मिलने के अधिकतम 12 वर्किंग डे के अंदर ऐसी गलती सुधारना होगा और 12 दिन में पैसे जमा करने ही होंगे।
7 वर्किंग डे के बाद रोजना 100 रूपये भुगतान करता है बैंक
वहीं अगर शिकायत प्राप्त होने के 7 वर्किंग डे के बाद भी बिलंब होता है तो बैंकों को ग्राहकों को प्रति दिन के हिसाब से 100 रूपये का भुगतान करना पड़ता है। बैंक को बिना बताए इस पैसे को ग्राहक के खाते में जमा करना होता है। हालांकि, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्राहक को 30 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी होगी, तभी बिलंब के लिए क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी।
फोन बैंकिंग पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत
अगर एटीएम से कैश नहीं निकलता है तो तुरंत फोन बैंकिंग पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल के आप अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं।