भोपाल। प्रदेश में लव जिहाद जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। हाल ही में प्रदेश में बनाए गए लव जिहाद पर सख्त कानून के बाद भी लव जिहाद और जबरिया धर्मपरवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में औसतन हर महीने 5 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इसकी जानकारी विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 से 28 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यानी हर माह प्रदेश में पांच मामले लव जिहाद के रिपोर्ट हुए हैं। दरअसल विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है।
इसी सत्र के पहले दिन सोमवार को विधायक कृष्णा गौर ने लव जिहाद के बारे में जानकारी मांगी थी। कृष्णा गौर ने पूछा कि प्रदेश में अब तक लव जिहाद के कितने मामले सामने आए हैं और कितने आरोपियों पर कार्रावाई की गई है। इसके जबाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मार्च 2021 से अब तक प्रदेश में लव जिहाद और जबरिया धर्म परिवर्तन के 28 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 37 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 आरोपितों को जमानत मिल गई है। बाकी के सभी आरोपित जेल में हैं। बता दें कि प्रदेश में लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए सरकार ने लव जिहाद पर कड़े कानून बनाए हैं।
प्रदेश में बनाया गया लव जिहाद कानून
उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया गया था। लव जिहाद रोकने के लिए एमपी में बनाए गए ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020’ को 9 जनवरी को लागू किया गया। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। इस नए कानून के तहत अधिकतम एक से 10 साल तक के कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य में सभी कलेक्टरों और एसपी को अब नए कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। अब लगातार पुलिस की सख्ती के बाद भी इस तरह के मामले नहीं थम रहे हैं। वहीं आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। जहां कार्यवाही की जाएगी।