नई दिल्ली। आपने अगर अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है। 30 जून के बाद आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाएंगे। जून के अंत तक अगर आपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यदि आपने 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपका आधार और पैन कार्ड सही समय पर लिंक नहीं होता है तो आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय पेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत अगर आप समय सीमा के अंदर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और इसका इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।
इस तरह से चेक कर सकते हैं स्टेटस
पैन कार्ड लिंक के स्टेटस को आप www.incometaxgov.in पर लॉगइन करके चेक कर सकते हैं। इस साइट में जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही अपने पैन कार्ड के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।