कोलकाता। (भाषा) पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील दी है जिनमें सरकारी और निजी कार्यालयों को 25 प्रतिशत कर्मियों के साथ 16 जून से काम करने की अनुमति देना भी शामिल हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।
West Bengal govt extends restrictions till July 1, essential services exempted.
"All govt offices will function with 25% strength. Private and corporate offices will remain open from 10 am to 4 pm with not more than 25% strength," CM Mamata Banerjee says pic.twitter.com/epGIr63hg9
— ANI (@ANI) June 14, 2021
द्विवेदी ने कहा कि शॉपिंग मॉल को पूर्वान्ह्र 11 बजे से शाम छह बजे तक संचालन की अनुमति होगी, जबकि बाजार बुधवार से सुबह सात बजे से पूर्वान्ह्र 11 बजे के बीच खुले रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दोपहर से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में दर्शकों के बिना स्टेडियम के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है।
Movement of people will be restricted between 9 pm and 5 am: West Bengal CM Mamata Banerjee
— ANI (@ANI) June 14, 2021
‘‘इनडोर और आउटडोर फिल्म की शूटिंग 50 लोगों के साथ फिर से शुरू हो सकती है बशर्ते इन सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका हो।’’ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 मई से 30 मई तक कुछ पाबंदियां लगाई थीं। इसके बाद राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया था। भाषा देवेंद्र मनीषामनीषा