भोपाल। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब थम सी गई है। रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से कमी देखने को मिल रही है। इसी को देखने को 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 10 जून यानी गुरुवार से राजधानी में सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। गुरुवार से सभी बाजार एक बार फिर खोले जा सकेंगे। इसको लेकर मंगलवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इस आदेश के तहत कोरोना नियमों का पालन करते हुए राजधानी में सभी बाजारों को खोलने की अनुमति रहेगी। सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि राजधानी में रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 तक भी बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सैलून की दुकानें 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोली जा सकतीं हैं। सैलून के अंदर विजिटिंग और वेटिंग के लिए बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। दो गज की दूरी का पालन करना होगा।
परिवहन को मिली छूट…
ऑटो रिक्शा में परिवहन कर सकते हैं। इसके लिए ऑटो और ई रिक्शा में दो और टैक्सी में अधिकतम तीन लोग बैठ सकते हैं। सर्वजनिक वाहनों से परिवहन करने वाले यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। रेस्टोरेंट में टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। शराब की दुकानें निर्देशानुसार संचालित रहेंगी। हालांकि यह सभी नियम सोमवार से शनिवार तक के लिए लागू किए गए हैं। रविवार को यह नियम मान्य नहीं किए जाएंगे। वहीं स्कूल कोचिंग और शिक्षण संस्थाओं को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। पब्लिक प्रग्राम, मेले टॉकीज, थियेटर, शॉपिंग मॉल, सभाग्रह अभी भी बंद रहेंगे।