भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मिल सकती है। कोरोना काल में अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि योजना के बाद राज्य सरकार पदोन्नति के नए नियम तय करेगी, जिसमें उच्च प्रभार वाले पदों पर प्रमोशन का प्रावधान किया जा सकता है।
इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग में इसको लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। साथ ही कानूनी पहलुओं पर बारीकी से भी जांच कराई जा रही है और मुख्य सचिव के पास जीएडी द्वारा मसौदा तैयार करने के बाद भेज दिया गया है। जिसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए इसे सीएम के पास भेजा जाएगा।
निजी अखबार को बताते हुए सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि, फिलहाल इस बारे में तैयारी की जा रही है। उच्च प्रभार वाले पदों पर प्रमोशन का प्रावधान भी किया जा सकता है।
आगे उन्होंने बताया कि पदोन्नति के नए नियम बनाने को लेकर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व चेयरमैन रमेशचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से करीब डेढ़ महीने पहले लंबी बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में उच्च प्रभार वाले पदों पर प्रमोशन किया जा रहा है। कई जिलों में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ASI, एएसआई से SI का पद देने के आदेश किए जा रहे हैं।
फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है मामला
पदोन्नति में आरक्षण संबंभी मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। शर्मा के मुताबिक इन नियमों में पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्माचरियों को रिवर्ट करने का विकल्प भी रखा जाएगा।
इसकी वजह यह है कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश होंगे उसके बाद सरकार को उस पर अमल करना पड़ेगा।