इंदौर। प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया जा रहा है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंदौर में आज 50 दिनों के बाद शराब की दुकानें फिर खुलेंगी। इंदौर जिले के शहरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की 175 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की गई है। इंदौर जिले में शराब की दुकानें केवल 9 घंटे खुलेंगी। आज से यहां शराब की दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाएंगी और शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
बता दें कि आज से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिस जिले में कोरोना के मामले कम हैं वहां ज्यादा छूट दी गई है। वहीं जिन जिलों में ज्यादा मामले हैं वहां छूट कम दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जिले वार स्थिति के हिसाब से फैसले लिए गए हैं। राजधानी में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
भोपाल में यह रहेंगे नियम…
इन्हें मिलेगी छूट
1- सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों मौजूद रहेंगे।
2- निजी ऑफिस में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को छूट होगी।
3- कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था को लेकर छूट रहेगी।
4- शादियों में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति रहेगी।
5- अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे।
6- स्टेशनरी, किराना, दवा, दूध डेयरी, आटा चक्की और फल सब्जी के हाथ ठेले/दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
7- हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों को सुबह 6 से शाम 6 तक खोलने की अनुमति रहेगी।
8- ऑटो, कार, टेक्सी में ड्राइवर के साथ दो लोगों की अनुमति रहेगी। बस में एक सीट छोड़कर यात्री बैठेंगे।
9- रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं रहेगी। टेक होम और पार्सल की सुविधा रहेगी।
10- सभी इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति। कर्मचारियों को आईडी दिखाने पर आने-जाने की सुविधा।
इन पर रहेगी रोक…
1- राजधानी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अभी भी बंद रहेंगे।
2- मॉल, सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा।
3- राजनीतिक कार्यक्रम, रैली और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।