भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक-1 को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल जाएंगी। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने 5% ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है।
न गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंध
-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजन व मेले।
-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेिनंग, कोचिंग सस्थान।
-सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह।
शर्तों के साथ यहां मिलेगी अनुमति
-धार्मिक पूजा स्थल एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे।
-अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
-विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. -इसके लिए जिला प्रशासन को अतिथियों की सूची आयोजन से पहले देना अनिवार्य होगा।
-आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यायलों (कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत, सार्वजिनक परिवहन, कोषालय, व पंजीयन) को छोड़्कर शेष 100% अधिकारी व 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
गांवों को तीन जोन में बांटा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार रेड, ग्रीन व यलो जोन बनाए जाएं और उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने ना दें। जिन गांवों में एक भी संक्रमित नहीं है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां 4 से कम केस हैं, उन गांवों को यलो जोन में रखा गया है। इसके लिए अनलॉक के अलग नियम बनाए गए हैं। इसी तरह 5 या इससे अधिक केस वाले गांव को रेड जोन में रखा गया है।