भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित वकीलों आर्थिक सहायता देने की बात कही है। इसके लिए प्रदेश अधिवक्ता चिकित्सीय (कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित) सहायता योजना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिसके तहत कोरोना संक्रमित एडवोकेट को अधिकतम 25 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बता दें कि सरकार ने राज्य अधिवक्ता कल्याण स्कीम में खाते में एकमुश्त 25 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिेए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है, इस राशि में से 5 करोड़ रुपए गंभीर रूप से संक्रमित एडवोकेट के इलाज में खर्च किए जाएंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
राज्य सरकार ने योजना के नियम लागू किए हैं। नियम में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे एडवोकेट जिनकी आय 5 लाख या उससे अधिक है या आयकर दाता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि योजना में सिर्फ वो एडवोकेट ही सहायता राशि के पात्र होंगे जिनके द्वारा बार कौंसिल ऑफ इंडिया वैरिफिकेशन रूल्स (प्लेस ऑफ प्रैक्टिस-2015) के तहत वैरिफिकेशन कराया गया हो।
वकीलों को ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
– वकील को निर्धारित प्रारूप में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को आवेदन करना होगा। – आवेदन पर परिषद की स्क्रूटनी समिति विचार करेगी।
– 1 अप्रैल 2021 के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए वकीलों को ही लाभ मिलेगा।
– साथ ही उन वकीलों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जिनका मेडिक्लेम नहीं है।
– आवेदन के साथ अस्पताल का प्रमाण पत्र, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, अस्पताल के बिल व अन्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।